बाहुबली उमाकांत और उसके बेटों को हाईकोर्ट से राहत, वारंट को लेकर दिया यह आदेश


इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाहुबली उमाकांत यादव और उसके बेटों को राहत दी है। कोर्ट ने विशेष अदालत प्रयागराज द्वारा उनके खिलाफ  जारी गैर जमानती वारंट और कुर्की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने उन्हें अदालत में उपस्थित होकर जमानत के लिए अर्जी दाखिल करने का समय दिया है।
कोर्ट ने उमाकांत यादव को 20 दिन में जमानत अर्जी दाखिल करने और कोर्ट को नियमानुसार उसे निस्तारित करने का निर्देश दिया है। मगर कहा है कि आदेश की अवहेलना की दशा में कोर्ट को गैर जमानती वारंट और कुर्की कार्रवाई करने की छूट होगी।
इसी तरह उमाकांत यादव के बेटे दिनेश कुमार उर्फ सूर्यकांत और तीन अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता ने तीन हफ्ते में हाजिर होकर जमानत अर्जी देने की मोहलत दी है। साथ ही तब तक गैरजमानती वारंट पर रोक लगा दी है। इन सभी के खिलाफ  जौनपुर के शाहगंज थाने में कपट धोखाधड़ी के आरोप में एफआईआर दर्ज कराई गई है। जमीन की खरीद-फरोख्त में धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है। कोर्ट ने अंतरिम राहत देते हुए याचिकाएं निस्तारित कर दी है।
इनका कहना था कि ट्रायल कोर्ट में वे हर तारीख पर हाजिर होते थे। मगर केस एमपी/एमएलए विशेष अदालत प्रयागराज में स्थानांतरित होने की उन्हें जानकारी नहीं हुई। इस कारण वे हाजिर नहीं हो सके। वे अदालत में हाजिर होने को तैयार हैं। उन्हें ऐसा करने में संरक्षण दिया जाए।

Comments

Popular posts from this blog

जौनपुर में करोड़ों की नकली दवाओं का खेल बेनकाबआगरा, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर से जुड़ रहे हैं ड्रग माफियाओं के तार

औषधि निरीक्षक ने मारा छापा, लिये 11 सैम्पल तीन दवा विक्रेताओं के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा

ड्रोन की दहशत : रात में आसमान पर मंडराती रहस्यमयी रोशनी, हकीकत या अफवाह!