निःशुल्क वितरण 10 अक्टूबर 2025 से 25 अक्टूबर 2025 के मध्य किया जायेगा।

जौनपुर,जिला पूर्ति अधिकारी ने अवगत कराया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत माह-अक्टूबर, 2025 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न का जनपद के समस्त उचित दर दुकानों पर वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत खाद्यान्न प्राप्त किये जाने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 में अन्त्योदय अन्न योजना के अन्तर्गत अन्त्योदय कार्ड -धारकों के मध्य प्रति कार्ड पर 14 किग्रा0 गेहूँ व 21 किग्रा0 फोर्टिफाइड चावल (कुल 35 किग्रा0 खाद्यान्न) का वितरण कराया जायेगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत आच्छादित पात्र गृहस्थी राशन कार्डों से सम्बद्ध यूनिटों पर 02 किग्रा0 गेहूँ प्रति यूनिट एवं 03 किग्रा0 फोर्टिफाइड चावल प्रति यूनिट (कुल 05 किग्रा0 खाद्यान्न प्रति यूनिट) खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण सुनिश्चित किया जायेगा। खाद्यान्न के निःशुल्क वितरण में पोर्टेबिलिटी ट्रान्जेक्शन की सुविधा उपलब्ध रहेगी। विक्रेता अपने उपलब्ध स्टॉक की सीमा तक पोर्टेबिलिटी ट्रान्जेक्शन कर सकेंगे।
            उक्त योजनान्तर्गत गेहूँ, चावल के निःशुल्क वितरण की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर 2025 होगी, जिस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं हेतु मोबाइल ओ.टी.पी. वेरीफिकेशन के माध्यम से वितरण सम्पन्न किया जा सकेगा।
              तत्क्रम में जनपद के समस्त उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित किया जाता है कि नई ई-वेईंग लिंक्ड ई-पॉस मशीनों के माध्यम से लाभार्थियों/राशनकार्डधारकों में नियमानुसार खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण पर्यवेक्षणीय अधिकारियों की उपस्थिति में करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही अपनी उचित दर दुकानों पर उक्त योजना के सम्बन्ध में इसकी सूचना चस्पा करेंगे, ताकि कोई भी पात्र लाभार्थी खाद्यान्न प्राप्त करने से वंचित न रह जाये।

Comments

Popular posts from this blog

जौनपुर पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल — कई थानेदारों के तबादले, त्रिवेणी सिंह बने एसओजी प्रभारी

तेजीबाजार पुलिस ने गैर-इरादतन हत्या के वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार

जेसीज चौराहे के पास नाले में मिला युवक का शव, इलाके में सनसनी — हादसा या हत्या, पुलिस जांच में जुटी