शराब की दुकानों पर दो दिन में सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा तो होगा लाइसेंस निरस्त - डीएम जौनपुर



आबकारी आयुक्त का आदेश आते ही शराब व्यवसाय को लेकर जिला प्रशासन की भृकुटी तनी जारी किये यह निर्देश 


जौनपुर। आबकारी आयुक्त का निर्देश जारी होने के तत्काल दूसरे दिन यहां जनपद प्रशासन की भृकुटी शराब व्यवसाइयो के प्रति कड़ी हो गयी।आज कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा की अध्यक्षता में जनपद के आबकारी लाइसेंसियों एवं आबकारी निरीक्षको की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिया कि सभी लाइसेंसी दुकानदार 02 दिन के भीतर शराब की दुकानों पर सी.सी.टी.वी लगवाना सुनिश्चित करें । उन्होंने जिला आबकारी अधिकारी को निर्देशित किया कि यदि 02 दिन के भीतर सी.सी.टी.वी दुकानों में नहीं लगे तो तीसरे दिन संबंधित दुकानदार के लाइसेंस को निलंबन करने की फाइल प्रस्तुत की जाए। 
जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि दुकानदार रेट लिस्ट एवं क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक का मोबाइल नंबर दुकान पर अंकित करें । आवश्यक प्रपत्र- स्टॉक रजिस्टर, निकासी पासबुक ,वितरण पंजिका ,शिकायत पुस्तिका ,लाइसेंस, परिवहन पास प्रमाण पत्र मेंटेन रखें । उन्होंने कहा कि प्रत्येक दुकान निश्चित समय पर खुले एवं बंद हो (प्रातः10 बजे से रात्रि 10 बजे तक) तथा किसी भी दशा में ओवर रेटिंग की शिकायत न आने पाए। उन्होंने कहा कि परचून की दुकान पान की दुकान , साप्ताहिक बाजार धार्मिक मेले या अन्य स्थान से मदिरा की बिक्री किसी भी दशा में ना हो तथा यदि इस प्रकार की बिक्री की कोई सूचना प्राप्त हो तो संबंधित आबकारी निरीक्षक/ जिला आबकारी अधिकारी तथा तथा आवश्यक को सूचित किया जाए।राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित ढाबों से अवैध शराब की बिक्री/ मिथाइल/ इथाइल अल्कोहल के टैंकर से अवैध शराब की बिक्री की सूचना प्राप्त हो तो इसकी सूचना उपरोक्तानुसार तुरंत दे ।अपने विक्रेताओं / नियमित उपभोक्ताओ  के माध्यम से संबंधित क्षेत्र में अथवा एकांतिक विशेषाधिकार में अवैध शराब के निर्माण/ परिवहन/ भंडारण अथवा बिक्री की सूचना एकत्र करें तथा उक्त सूचना को अविलंब क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक को उपलब्ध कराएं। 
 सभी आबकारी निरीक्षकों को निर्देशित किया कि तहसील क्षेत्र अंतर्गत सभी लेखपाल ,ग्राम प्रधान, सचिव, चौकीदार महिला समितियों के अध्यक्ष सक्रिय सदस्यो से समन्वय स्थापित कर मुखबिर तंत्र विकसित करें।
 राजमार्ग पर स्थित ढाबों /होटलों /संदिग्ध स्थानों के आस-पास मुखबिर तंत्र विकसित करें तथा छापामारी करें । दुकानों का नियमित निरीक्षण करें तथा सभी प्रपत्रों की उपलब्धता के साथ नियमानुसार साइन बोर्ड, सीसीटीवी कैमरा लगवाना, प्रत्येक दुकान पर रेट लिस्ट लगाते  हुए मोबाइल नंबर अंकित कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि दुकान की मदिरा उसी दुकान पर ही बिक्री होनी चाहिए अन्यत्र किसी दूसरे स्थान दुकान से उसकी बिक्री कदापि नहीं होनी चाहिए। जिलाधिकारी ने कहा कि आईजीआरएस के प्रकरणों का गुणवत्ता पूर्ण ढंग से त्वरित समाधान समयान्तर्गत हो,किसी भी दशा में विलम्ब अथवा डिफाल्टर की श्रेणी में न जाए, निस्तारण करते समय शिकायतकर्ता से अवश्य वार्ता की जाए।

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