निकाय चुनावः आरक्षण को लेकर फैसला सुरक्षित, 27 दिसम्बर 22 को तय आयेगा फैसला


निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू किए जाने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में शनिवार को भी सुनवाई हुई। कोर्ट ने कोई फैसला नहीं दिया बल्कि सुरक्षित करते हुए चुनाव लड़ने वालो की धड़कन जरूर बढ़ा दिया है। इस दौरान याची पक्ष व सरकारी पक्ष के वकील ने दलीलें दी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। निर्णय 27 दिसंबर को सुनाया जाएगा।
शुक्रवार को समय की कमी के कारण सुनवाई पूरी नहीं हो सकी थी। न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया की खंडपीठ में बीते बुधवार को सुनवाई के दौरान याचियों की ओर से दलील दी गई थी कि निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण एक प्रकार का राजनीतिक आरक्षण है। 
हलांकि फैसला आने तक किसी तरह की अधिसूचना भी जारी नहीं की जा सकेगी। इस तरह निकाय चुनाव को लेकर शुरू हुई न्यायिक प्रक्रिया ने सभी राजनैतिक सहित चुनाव लड़ने वालो के दिल की धड़कनो को तेज कर दिया है। राजनैतिक समीक्षको का मानना है कि अगर याचिका कर्ताओ के पक्ष में फैसला आया तो इसका खासा असर लोकसभा के चुनाव पर देखने को मिल सकता है।

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