जानिए डीएम जौनपुर ने आखिर 25 मई को अवकाश क्यो घोषित किया
जौनपुर। जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार मांदड़ ने बताया है कि अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन अनुभाग, लखनऊ द्वारा अवगत कराया गया है कि निगोशिएबुल इन्स्ट्रूमेन्ट एक्ट, 1881 (1881 की एक्ट स0-26) की धारा-25 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग का करते हुए उत्तर प्रदेश की राज्यपाल महोदया द्वारा आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन तथा विधान समा उप निर्वाचन-2024 से सम्बन्धित जनपद में निर्वाचन के प्रयोजन के लिये सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। अतएव शासन के उपरोक्त आदेश के अनुपालन में 25 मई 2024 (शनिवार) को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाता है। उक्त आदेश कोषागार तथा उप कोषागार पर भी लागू होंगे।