रिश्वत लेते पकड़ाये जेई को पांच साल के कारावास की सजा, अर्थ दण्ड भी लगा जानें क्या था मामला



रिश्‍वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार होने का जुर्म सिद्ध पाए जाने पर विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम तनु भटनागर ने महराजगंज जिले के विकास खंड परतावल के ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के तत्कालीन अवर अभियंता (जेई) शिवपूजन विश्वकर्मा को पांच साल के कारावास व जुर्माने से दंडित किया है।

जिला पंचायत सदस्‍य ने की थी जेई के रिश्‍वत मांगने की शिकायत

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक प्रमेश राम त्रिपाठी का कहना था कि श्यामदेऊरवा, महराजगंज के ग्राम बसहिया बुजुर्ग निवासी शिकायतकर्ता सुरेश सिंह ने भ्रष्टाचार निवारण संगठन को सात नवंबर 2014 को एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिया। उनका कहना था कि वह क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, उनके गांव में इंटरलाकिंग का कार्य होना था।जिस पर लागत दस लाख रुपये आ रही थी।अभियुक्त ने शिकायतकर्ता से कहा कि जिला पर तकनीकी स्वीकृति करानी है।

20 हजार रुपये लेते रंगे हाथ गिरफ्तार हुआ था जेई

जिसके लिए 20 हजार रुपये लगेंगे। सुरेश सिंह की शिकायत पर एक ट्रैप टीम का गठन किया गया। ट्रैप टीम ने भ्रष्टाचार निवारण संगठन गोरखपुर के लोगों के साथ अभियुक्त को 13 नवंबर 2014 को घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया।

Comments

Popular posts from this blog

BSA ने 30 बच्चों को पहनाई माला, कराया नामांकन… अभिभावकों ने रख दी बड़ी मांग!

डीआईजी वैभव कृष्णा की सलामी में गूंजा आरटीसी दीक्षांत परेड का गौरव, 687 नए आरक्षियों ने लिया सेवा-संकल्प

जिलाधिकारी ने उत्तर प्रदेश होमगार्ड इनरोलमेंट परीक्षा-2025 के दूसरे दिन जनपद के 19 परीक्षा केंद्रों का आकस्मिक निरीक्षण किया