जमीन के नाम पर सात लाख रुपये हड़पने का मामला — कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करने का दिया आदेश


जौनपुर। सिविल कोर्ट जौनपुर के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम ने जमीन खरीदने के नाम पर सात लाख रुपये लेने के बाद न तो बैनामा करने और न ही रुपये लौटाने के मामले को गंभीरता से लेते हुए सरपतहां थाना प्रभारी को मुकदमा दर्ज कर जांच करने का निर्देश दिया है।

यह मामला सरपतहां थाना क्षेत्र के रूधौली गांव निवासी राजेश पुत्र राम अजोर द्वारा दाखिल वाद से जुड़ा है। राजेश ने अपने अधिवक्ता नवनीत कुमार यादव के माध्यम से न्यायालय में याचिका दाखिल कर बताया कि गांव के ही गंगा प्रसाद पुत्र रमाकांत, अनूप उर्फ सिंकू पुत्र जमुना प्रसाद, हरिश्चंद्र उर्फ कल्लू पुत्र प्रहलाद, कौशल आदि ने मिलकर जमीन बेचने के नाम पर उससे सात लाख रुपये लिये। लेकिन न तो बैनामा किया और न ही रकम वापस की। जब रकम मांगी गई तो अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए मारपीट की धमकी दी गई।

राजेश ने इस संबंध में सरपतहां थाने और पुलिस अधीक्षक को कई बार प्रार्थना पत्र भी दिया, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसके बाद मजबूरन वादी ने अदालत की शरण ली। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने थाना सरपतहां से रिपोर्ट तलब की, जिसमें बताया गया कि अब तक इस मामले में कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है।

प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय ने थाना प्रभारी सरपतहां को आदेशित किया कि नामजद आरोपियों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना करें तथा एफआईआर की एक प्रति न्यायालय को उपलब्ध कराएं।


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