नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष की कैद ,55000 रूपए लगा जुर्माना


जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश (पाक्सो) उमेश कुमार की अदालत ने नाबालिग के अपहरण व दुष्कर्म के आरोप में दोष सिद्ध पाते हुए आरोपी को 20 वर्ष के सश्रम कारावास व ₹55000 अर्थ दंड से दंडित किया।
अभियोजन कथानक के अनुसार सुजानगंज थाना क्षेत्र निवासी एक महिला ने 5 अक्टूबर 2021 को स्थानीय थाने में अभियोग पंजीकृत करवाया कि 30.9.2021 को उसकी 15 वर्षीय पुत्री को संजीव कुमार दुबे उर्फ संजू पुत्र हीरालाल निवासी ग्राम सखवट थाना सुजानगंज ने गायब कर दिया। बहुत तलाश करने के बावजूद उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। बाद में नाबालिग लड़की बरामद हुई और पुलिस ने उसके अपहरण व दुष्कर्म के मामले में आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
शासकीय अधिवक्ता राजेश कुमार उपाध्याय व कमलेश राय के द्वारा परीक्षित कराए गए गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात अदालत ने अपहरण व दुष्कर्म के आरोपी संजीव कुमार दुबे को दोषसिद्ध पाते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास व 55000 रूपए अर्थदंड से दंडित किया।

Comments

Popular posts from this blog

डीआईजी वैभव कृष्णा की सलामी में गूंजा आरटीसी दीक्षांत परेड का गौरव, 687 नए आरक्षियों ने लिया सेवा-संकल्प

जिलाधिकारी ने उत्तर प्रदेश होमगार्ड इनरोलमेंट परीक्षा-2025 के दूसरे दिन जनपद के 19 परीक्षा केंद्रों का आकस्मिक निरीक्षण किया

गुजरात ने विकास के साथ सांस्कृतिक विरासत को भी जीवंत बनाए रखा — कुलपति प्रो. वंदना सिंह