बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को महज दस कार्य दिवस में फांसी की सजा



अपर सत्र न्यायाधीश रेप/पाक्सो एक्ट के एक मामले मे सोमवार को दुधमुंही बच्ची के दुष्कर्म और हत्या करने के आरोपी को तेज गति से न्यायिक प्रक्रिया के तहत सुनवाई कर 10 कार्य दिवस के अन्दर फैसला देते हुए आरोपी को दोषी पाते हुए फांसी की सजा दे दिया है। न्यायाधीश का निर्णय सर्वत्र सराहा जा रहा है। 
यहां बता दे कि जनपद बहराइच के थाना नानपारा कोतवाली क्षेत्र के एक व्यक्ति ने 22 जून 21 को मुकदमा दर्ज कराया था कि रात में घर पर उनकी पत्नी अपने डेढ़ वर्षीय पुत्री के साथ सोई थी रात में गांव का परशुराम नामक व्यक्ति उसकी बच्ची को उठा ले गया प्राथमिक विद्यालय में उसके साथ दुराचार करने के बाद उसे झाड़ी में फेंक कर भाग गया दूसरे दिन बच्ची को अस्पताल भर्ती कराया गया जहां उपचार के समय उसकी मौत हो गयी। ग्रामीण जनो ने अभियुक्त को पकड़ा तो उसने अपना जुर्म स्वीकार किया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर अभियोग पत्र न्यायालय को भेजा। न्यायाधीश पाक्सो एक्ट प्रथम नितिन पान्डेय ने लगातार 55 दिनों में 10 कार्य दिवस में मामले की सुनवाई करके अभियुक्त को दोषी पाते हुए फांसी की सजा सुनाया है। 

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