पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय में हुई वृद्धि, जानें अब कितना मिलेगा मानदेय



पंचायत प्र‍तिनिधियों को सरकार की ओर से मानदेय वृद्धि की घोषणा को प्रभावी कर दिया गया है। शासनादेश जारी कर दिया गया है। नए साल यानी जनवरी से इसका लाभ मिलने लगेगा। इस बाबत पंचायत राज निदेशालय की ओर से पत्र जारी कर पंचायत विभाग को आवश्‍यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। अधि‍कारियों का कहना है कि नए साल से इसका फायदा पंचायत प्रतिनिधियों को मिलने लगेगा।
इसी प्रकार क्षेत्र पंचायत प्रमुख को 9800 रुपये के स्‍थान पर 11 हजार 300 रुपये हाथ में आएंगे। जि‍ला पंचायत अध्‍यक्ष को 14 हजार रुपये की बजाय 15 हजार 500 रुपये मिलेंगे। सदस्‍य जिला पंचायत को प्रत्‍येक बैठक में मिलने वाली राशि एक हजार के स्‍थार पर अब 15 सो रुपये जारी होगा। क्षेत्र पंचायत सदस्‍य को प्रति बैठक पांच सौ रुपये के स्‍थान पर एक हजार रुपये मिलेंगे। प्रति वर्ष छह बैठक का प्राविधान है। इसी प्रकार ग्राम पंचायत सदस्‍य को अब सौ रुपये प्रति बैठक हासिल होंगे। पहले सदस्‍य ग्राम पंचायत के लिए एक भी पैसा बैठक के लिए निर्धारित नहीं था। इतना ही नहीं बैठक भी प्रतिवर्ष 12 निर्धारित की गई है।
शासन ने प्रत्‍येक पंचायत में पंचायत कल्‍याण कोष की स्‍थापना का भी निर्देश दिया है। इसके तहत पंचायत प्रतिनिधियों को बड़ी राहत मिलने की उम्‍मीद है। कार्यकाल के दौरान किसी प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य व जिला पंचायत अध्‍यक्ष की मृत्‍यु पर दस लाख रुपये परिजन को मिलेंगे। एक तरह से यह बीमा राशि की तरह होगी। इसी प्रकार सदस्‍य जिला पंचायत को पांच लाख व क्षेत्र पंचायत सदस्‍य को तीन लाख व ग्राम पंचायत सदस्‍य को दो लाख रुपये का प्राविधान किया गया है। शासन ने पंचायत कल्‍याण कोष के गठन व संचालन को विस्‍तार से गाइडलाइन जारी की है।

शासन ने प्रत्‍येक गांव में ग्राम पंचायत सचिवालय की स्‍थापना का भी निर्देश जारी किया है। इसके तहत ग्राम पंचायत सहायक की पहले ही तैनाती की जा चुकी है। शासन ने सचिावलय में नियमिति बीसी सखी, लेखपाल, ग्राम पंचायत सचिव समेत अन्‍य ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े अफसरों को नियमित बैठने के बाबत भी निर्देश जारी किया है। इसके साथ ही प्रत्‍येक सचिवालय में सीएससी यानी कामन सर्विस सेंटर की स्‍थापना पर भी बल दिया है ताकि ग्रामीणों को आनलाइन सभी सुवि‍धाएं फौरी मिल सकें। अपर मुख्‍य सचिव मनोज कुमार सिंह की ओर से जारी पत्र में सभी जिला पंचायत राज अधिकारियों को निर्देश अनुपालन कराने का निर्देश भी जारी किया गया है।

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