शाहगंज विधायक रमेश सिंह को हाईकोर्ट से नोटिस जानें क्या है पूरा मामला


जौनपुर। सपा नेता पूर्व मंत्री तथा शाहगंज विधान सभा के पूर्व विधायक शैलेन्द्र यादव ललई ने शाहगंज से निषाद पार्टी एवं भाजपा गठबंधन से 2022 के चुनाव में चुने गए विधायक रमेश सिंह के चुनाव को लेकर उनके खिलाफ हाईकोर्ट में चुनौती दी है। नवनिर्वाचित विधायक पर चुनाव के दौरान हलफनामे में कई जानकारियां छुपाने का आरोप लगाया गया है। कोर्ट ने विधायक रमेश सिंह से साक्ष्य सहित जवाब मांगा है और कहा है कि यदि विपक्षी अपना जवाब दाखिल कर हाजिर नहीं होता तो उस दिन याचिका तय कर दी जाएगी।
विधानसभा चुनाव 2022 में शाहगंज विधानसभा से समाजवादी पार्टी प्रत्याशी रहे पूर्व विधायक शैलेन्द्र यादव ललई की चुनाव याचिका पर हाई कोर्ट ने निषाद पार्टी के विधायक रमेश सिंह को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिका के सुनवाई की तिथि 18 जुलाई को मुकर्रर की गई है। यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव ने दिया है। याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता सनोज यादव ने बहस की कोर्ट ने पंजीकृत डाक सहित में नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है।


याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल शर्मा एवं अधिवक्ता सरोज कुमार यादव ने बहस की और कहा कि विपक्षी विधायक रमेश सिंह ने चुनाव अधिकारी को दिए हलफनामे में अपने खिलाफ दर्ज कई आपराधिक धारा मामलों की जानकारी छिपाई है। जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन है। यह भी आरोप है कि रमेश सिंह नें अपने पत्नी का इनकम को लेकर  जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में और विधान सभा चुनाव में भिन्न-भिन्न जानकारी दी है। जो करप्ट प्रैक्टिस की श्रेणी में आता है और आरोप लगाया गया कि वोटिंग के दौरान 3 हजार से अधिक लोगों को वोट देने से वंचित किया गया। याचिका में झूठा हलफनामा दाखिल करने के कारण सदस्यता रद्द करने की मांग की गई है। अब चुनाव याचिका पर 18 जुलाई को सुनवाई होगी। इस सुनवाई पर राजनीति में दिलचस्पी रखने वालों की नजर रहेगी कि आखिर क्या आता है अदालत का फैसला। उल्लेखनीय है शैलेन्द्र यादव ललई को 719 वोटो से हार का सामना करना पड़ा था।

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