बलात्कारी को लगभग सात साल बाद पांच साल की मिली सजा


जौनपुर। दीवानी न्यायालय के विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट तृतीय ने थाना शाहगंज के मुअसं 840/15 धारा 363, 366, 376 भादवि एवं 3/4 पाक्सो एक्ट में अभियुक्त राम प्रवेश भारद्वाज को दोषी पाते हुए पांच साल के सश्रम कारावास की सजा के साथ अर्थ दण्ड की सजा से दण्डित किया है। अभियुक्त जेल में निरूद्ध है आदेश का परवाना जेल को भेजवा दिया है। 
पीड़ित भारत बिन्द निवासी अरगूपुर कला थाना शाहगंज के अनुसार 12 सितम्बर 15 को उसकी 15 वर्षीय बेटी जो कक्षा 10 की छात्रा थी कालेज पढ़ने जा रही थी रास्ते से उसके गांव के सहादुर मौर्य और उसके साथी राम प्रवेश भारद्वाज ने उसका अपहरण किया फिर राम प्रवेश द्वारा उसके साथ दुष्कर्म किया गया। हलांकि पुलिस ने दोनो अभियुक्तो के खिलाफ अभियोग पत्र कोर्ट भेजा था। साक्ष्य और बयान के पश्चात राम प्रवेश दोषी पाया गया पांच साल की सजा दी गयी है। 

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