शैली समेत जौनपुर में दर्ज 12 मुकदमों से जुड़ी याचिका को हाईकोर्ट ने किया निरस्त
जिला औषधि निरीक्षक रजत पांडेय की सख्त कार्रवाई का उच्च न्यायालय में दिखा असर आयुक्त खाद्य सुरक्षा व औषधि प्रशासन ने जौनपुर में हुई कार्रवाई पर दी शाबासी जौनपुर। शासन के निर्देशों की धज्जी उड़ाने वाले प्रतिबंधित कोडिंन कफ सिरप कांड से जुड़े नशे के सभी 12 सौदागरों कि याचिका उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को निरस्त कर दी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जौनपुर के जिला औषधि निरीक्षक रजत कुमार पांडेय द्वारा पूर्व में शैली ट्रेडर्स व जनपद के 12 अन्य मेडिकल प्रतिष्ठानों पर दर्ज की गई एफआईआर प्रकरण में घटना से जुड़े आरोपितों को किसी भी प्रकार की राहत देने से साफ इनकार कर दिया। उधर उच्च न्यायालय में नशे के सौदागरों की याचिका रद्द होने से प्रदेश की आयुक्त रोशन जैनब खाद्य सुरक्षा व औषधि प्रशासन ने भी जौनपुर में हुई कार्रवाई पर बड़ी शाबासी दी है। प्रदेश की राजनीति में सबसे बड़ी चर्चा का केंद्र बिंदु बने कोडीन कफ सिरप के इस बहुचर्चित मामले में उच्च न्यायालय इलाहाबाद में जौनपुर के सभी 12 आरोपितों द्वारा अपने बचाव के लिए दर्ज मुकदमे से संबंधित एक रिट याचिका दाखिल की गई थी। जिस पर बेहद ही गंभीरता से सुनवाई ...