शिक्षक भर्ती मामला: हाईकोर्ट का बड़ा फैसला 69 हजार शिक्षक भर्ती की मेरिट लिस्ट हुई रद्द


इलाहाबाद हाईकोर्ट की डबल बेंच ने आज शुक्रवार को 69 हजार शिक्षक भर्ती के मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए पूरी मेरिट लिस्ट को ही रद्द कर दिया है।मामले में कोर्ट ने सरकार को तीन महीने में नई मेरिट लिस्ट जारी करने का आदेश दिया है जिसमें आरक्षण के नियमों और बेसिक शिक्षा नियमावली का पालन किया गया हो।
बता दें कि भर्ती प्रक्रिया में आरोप लगाया गया था कि 19 हजार पदों पर आरक्षण के नियमों का पालन नहीं किया गया है। ओबीसी वर्ग को 27 फीसदी की जगह सिर्फ 3.86 फीसदी का और अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को 21 फीसदी की जगह 16.2 फीसदी आरक्षण दिया गया था। हालांकि, सरकार ने भर्ती नियमानुसार होने की बात कही थी। अब कोर्ट ने नई सूची जारी करने का आदेश दिया है। कोर्ट का आदेश आते ही नौकरी कर रहे शिक्षको में हड़कंप मच गया है। हाईकोर्ट के इस आदेश से यूपी सरकार को जहां बड़ा झटका लगा है वहीं पर उसकी कार्यशैली सवालो के कटघरे में खड़ी हो गई है।

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