तम्बाकू का सेवन करने वालों पर कोटपा के तहत होगी सजा, जेल भी संभव है- सत्येन्द्र कुमार सिंह सचिव


जौनपुर । राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत हेल्थ प्रोफेशनल अर्गनाइजेशन का प्रशिक्षण/कार्यशाला का आयोजन जिलाधिकारी एवं जनपद के नोडल अधिकारी  सत्येन्द्र कुमार सिंह सचिव, कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता मे कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गयी । उक्त कार्यशाला में जनपद के समस्त विभाग के विभागाध्यक्षेा द्वारा प्रतिभाग किया गया । नोडल अधिकारी तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम डा0 राजीव यादव द्वारा तम्बाकू सेवन से होने वाली बीमारियों के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की गयी तथा उनके द्वारा बताया गया कि सार्वजनिक स्थानो पर तम्बाकू का सेवन करने वालो को कोटपा अधिनियम के तहत जुर्माना अथवा जेल हो सकती है। उ0प्र0 सरकार द्वारा समस्त सरकारी प्रतिष्ठानो पर धूम्रपान सेवन पर रोक लगायी गयी है। श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह सचिव, कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग उ0प्र0 शासन द्वारा समस्त विभागाध्यक्षो का अपने-अपने कार्यालयो को तम्बाकू फ्री करने हेतु निर्देशित किया गया।

जिलाधिकारी द्वारा मीडिया के माध्यम से समस्त दोहरा व्यवसायियों को चेतावनी देते हुये दोहरे की अवैध बिक्री को बन्द करने हेतु निर्देश दिया गया तथा बताया गया कि आगामी माह मे दोहरे की अवैध बिक्री करने वालो के विरुद्व अभियान चलाते हुये उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। मुख्य विकास अधिकारी जौनपुर ने कोटपा अधिनियम 2003 के बारे विस्तार से चर्चा की गयी । मुख्य चिकित्साधिकारी जौनपुर ने बताया कि भारत में 27.50 करोड़ लोग तम्बाकू का उपयोग किसी न किसी रुप मे करते है प्रति दिनं लगभग 90 लोगो की मृत्यु तम्बाकू जनित बीमारी से हो रही है। धन्यवाद ज्ञापन उप मुख्य चिकित्साधिकारी डा0 आर0 के सिंह द्वारा किया गया।

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