सावधानः जौनपुर में जिला मजिस्ट्रेट ने लगाई धारा 144, जानें इसके क्या है कारण

जौनपुर। जिला मजिस्ट्रेट अनुज कुमार झा ने अवगत कराया है कि जनपद के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर पूर्वांचल विश्व विद्यालय, जौनपुर की एवं राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रयोगात्मक एवं प्राविधिक कला विषयों की अखिल भारतीय व्यावसायिक परीक्षा की सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत विशेष सचिव, उ०प्र० शासन, गृह (गोपन) अनुभाग-2, लखनऊ के 24 नवम्बर 2023 द्वारा धारा-144 द०प्र०सं० लगाये जाने की अपेक्षा की गयी है।
उक्त के अतिरिक्त माह दिसम्बर में 25 दिसम्बर को क्रिसमस-डे तथा माह जनवरी 2024 में नववर्ष दिवस,15 जनवरी को मकर संक्राति,18 जनवरी को हजरत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी गरीब नवाज रह का उर्स,24 जनवरी को जननायक कर्पूरी ठाकुर जन्म दिवस,25 जनवरी को मो० हजरत अली का जन्म दिवस एवं 26 जनवरी को गणतन्त्र दिवस मनाया जायेगा।
उक्त अवसर पर भी शान्ति, सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु निषेधाज्ञा पारित किया जाता है तथा आदेश अन्तर्गत धारा-144 द०प्र०सं० पारित किया है। इस आदेश या आदेश के किसी अंश का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान संहिता की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा। उक्त आदेश 12 दिसम्बर 2023 से प्रभावी किया जाता है।  

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