अब कोरोना महामारी को लेकर हाईकोर्ट आयी मैदान में, जारी किया यह शक्त आदेश


प्रयागराज। कोरोना संक्रमण को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी खबर है। हाईकोर्ट प्रदेश में भीड़-भाड़ वाले एरिया में ड्रोन कैमरे से 24 घंटे मास्क पहनने की निगरानी का निर्देश दिया है। कोरोना संक्रमण से सर्वाधिक प्रभावित 6 जिलों में मास्क पहनने के नियम को अनिवार्य रूप से लागू करने का निर्देश दिया गया है. हाईकोर्ट ने कहा कि इन जिलों में सप्ताह के सातों दिन चौबीसों घंटे भीड़भाड़ वाले एरिया की ड्रोन कैमरों से निगरानी की जाए। वहीं खाने-पीने के सामान खुले में न बेचने का आदेश अगले छह सप्ताह तक और लागू रखने का आदेश दिया है. अदालत ने कम से कम अगले 30 दिनों तक मास्क पहनने की सघन निगरानी करने का निर्देश दिया है. दरअसल कोरोना संक्रमण से निपटने की सरकार की तैयारियों की हाईकोर्ट निगरानी कर रहा है. कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित प्रयागराज, लखनऊ, गाजियाबाद, मेरठ, कानपुर और गौतमबुद्ध नगर में अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। इससे पहले मंगलवार को एसएसपी प्रयागराज सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी हाईकोर्ट में हाजिर हुए. उन्होंने कोर्ट को बताया कि सतत निगरानी के लिए चार-चार कांस्टेबलों की टीम बनाई गई है. एसएसपी ने जिले के अन्य अधिकारियों को भी अपने-अपने क्षेत्र में कम से कम चार घंटे की निगरानी का आदेश दिया है. वहीं निगरानी की रिपोर्ट प्रतिदिन संबंधित थाना प्रभारी को सौपने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने सभी एडवोकेट कमिश्नर से कहा है कि कांस्टेबलों की जो सूची एसएसपी द्वारा दी गई, उस पर लिखे मोबाइल नंबरों के जरिए वह उनकी निगरानी करें. कोर्ट ने अगली सुनवाई पर सर्विलांस की रिपोर्ट पेश करने का अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल को निर्देश दिया. कोर्ट ने अगली सुनवाई 3 दिसंबर को रिपोर्ट मांगी है. कोरोना वैक्सीन की उपलब्धता को लेकर अदालत ने आईसीएमआर की डॉ. निवेदिता गुप्ता से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए बात की. उन्होंने अदालत को टीकाकरण कार्यक्रम की प्र‌गति की जानकारी दी. बताया कि कोरोना वैक्सीन निकट भविष्य में उपलब्ध हो जाएगी. जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस अजीत कुमार की खंडपीठ मामले की सुनवाई कर रही है।

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