लाक डाऊन के दौरान शादी ब्याह कार्यक्रमोंके बाबत जाने क्या है सीएम की गाइड लाइन



उत्तर प्रदेश में बढ़ते कोरोना के कहर को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जरूरी उपाय करने के निर्देश दिए हैं। दवा की व्यवस्थाओं के साथ उन्होंने वीकेंड लॉकडाउन वाले दिन वैवाहिक आयोजनों को लेकर ऊहापोह की स्थिति भी साफ कर दी है। लॉकडाउन वाले दिन शादी-विवाह हो सकेंगे। समारोह के दौरान मास्क, सामाजिक दूरी और सेनेटाइजर के उपयोग के साथ ही अन्य सावधानियां बरतनी होंगी। वैवाहिक कार्यक्रम में बंद स्थान पर 50 और खुले स्थान पर अधिकतम 100 लोगों को एकत्रित होने की अनुमति होगी।

मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने 35 घंटे के कोरोना कर्फ्यू के दौरान दी जाने वाली छूट के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। वर्चुअल बैठक के माध्यम से कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि साप्ताहिक बंदी के दौरान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य से जुड़ी आवश्यक सुविधाएं और वस्तुओं की आपूर्ति यथावत जारी रहेगी। पंचायत निर्वाचन के लिए पोलिंग पार्टियों की रवानगी का काम भी संचालित होता रहेगा।

रविवार को निर्धारित एनडीए व अन्य परीक्षाएं कोविड-19 के प्रोटोकाल का पालन कराते हुए कराने की अनुमति रहेगी। परीक्षार्थियों और उम्मीदवारों का परिचय पत्र पास के तौर पर मान्य होगा। रविवार को कंटीन्यूस प्रोसेस इंडस्ट्री को चलाने की अनुमति के साथ ही साप्ताहिक बंदी वाले उद्योगों को छोड़कर फार्मास्यूटिकल, दवा, सेनेटाइजर बनाने वाले उद्योगों को चलाने की अनुमति होगी। इन उद्योगों के कार्मिकों को आने-जाने की अनुमति दी जाएगी।

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