20 से 31मई तक ज़िले में होगा निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण - जिला पूर्ति अधिकारी


जौनपुर। जिला पूर्ति अधिकारी अजय प्रताप सिंह ने अवगत कराया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत नियमित खाद्यान्न के वितरण का विवरण (निर्धारित शुल्क के अनुसार) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत जनपद में आच्छादित पात्र गृहस्थी एवं अन्त्योदय लाभार्थियों को पूर्व से नियमित खाद्यान्न का आवंटन प्राप्त होता आ रहा है और जिसके वितरण कराने का विवरण निम्नवत् है:- पात्र गृहस्थी राशनकार्डधारकों को यूनिट/सदस्य के आधार पर प्रत्येक यूनिट पर 03 किग्रा0 गेहूँ व 02 किग्रा0 चावल (गेहूँ रू0-2/किग्रा0 व चावल रू0-3/ किग्रा0) दिया जाता है। इस प्रकार 01 यूनिट पर कुल 05 किग्रा0 खाद्यान्न कार्डधारकों को उपलब्ध कराया जाता है। अन्त्योदय राशनकार्ड धारकों को उनके कार्ड पर 35 किग्रा0 खाद्यान्न, जिसमें 20 किग्रा0 गेहूं व 15 किग्रा0 चावल (गेहूँ रू0-2/किग्रा0 व चावल रू0-3/ किग्रा0) दिया जाता है।कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण सभी राशनकार्डधारकों (अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी) को 03 माह (जून, जुलाई व अगस्त, 2021) हेतु निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के पत्र द्वारा निर्णय लिया गया है कि कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण गरीब व जरूरतमंदों राशनकार्डधारकों (पात्र गृहस्थी/अन्त्योदय) को तत्काल राहत पहुंचानें के लिए 03 माह (जून, जुलाई व अगस्त, 2021) तक निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है और जिन पात्र व्यक्तियों के राशनकार्ड नहीं बने है, अभियान चलाकर नियमानुसार उनके राशन कार्ड बनाये जाने हेतु ग्रामीण क्षेत्र हेतु खण्ड विकास अधिकारी व नगरीय क्षेत्र हेतु अधिशासी अधिकारी को निर्देशित किया गया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अन्तर्गत (माह-मई व जून, 2021 हेतु) खाद्यान्न के वितरण का विवरण (निःशुल्क) - उक्त योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत आच्छादित पात्र गृहस्थी/अन्त्योदय दोनों प्रकार के राशनकार्डो पर यूनिट के आधार पर निःशुल्क खाद्यान्न देने की व्यवस्था की गयी है। इस प्रकार पात्र गृहस्थी एवं अन्त्योदय राशनकार्ड के प्रत्येक यूनिट पर 03 किग्रा0 गेहूँ व 02 किग्रा0 चावल निःशुल्क वितरण माह के 20 तारीख से प्रारम्भ होकर 31 तारीख तक किया जायेगा। वितरण की अंतिम तिथि अर्थात 31 तारीख होगी तथा उसी दिन ऐसे उपभोक्ता, जिन्हें आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न नहीं प्राप्त हो सका है, उन उपभोक्ताओं के लिए मोबाइल ओटीपी0 वेरिफिकेशन के माध्यम से खाद्यान्न उपलब्ध कराया जायेगा।

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