कलेक्ट्रेट के न्यायालय भी 01 मई से प्रातः कालीन होगे डीएम ने जारी किया यह आदेश
जौनपुर । जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट, मनीष कुमार वर्मा ने अवगत कराया है कि शासनादेश में दिये गये प्राविधानो के अन्तर्गत गर्मी व लू की तीव्रता के कारण जनपद जौनपुर में 01 मई 2022 से 30 जून 2022 तक जिला मजिस्ट्रेट के अधीन सभी माल व फौजदारी के न्यायालयो का समय विगत वर्ष की भाँति प्रातः 8.30 बजे से 2.30 बजे तक तथा न्यायालयो से सम्बन्धित कार्यालय राजस्व/फौजदारी अभिलेखागारो का समय प्रातः 8.00 बजे से अपराह्न 3.00 बजे तक निर्धारित किया जाता है। उपरोक्त समय मे प्रतिदिन 10.00 बजे से 11.00 बजे पूर्वाहन तक एक घण्टे का जनसुनवाई ब्रेक होगा एवं जनपद के अन्य सभी कार्यालयो का समय यथावत पूर्वाहन 10.00 बजे से अपराह्न 5.00 बजे तक ही रहेगा।
उन्होंने जनपद के राजस्व एवं फौजदारी न्यायालयो एवं कार्यालयो के समय मे एकरूपता बनाये रखने हेतु 01 मई 2022 से 30 जून 2022 तक अधीनस्थ सभी राजस्व एवं फौजदारी न्यायालयो का समय प्रातः 8.30 बजे से 2.30 बजे तक तथा न्यायालयो से सम्बन्धित कार्यालय, यथा राजस्व/फौजदारी अभिलेखागारो का समय प्रातः 8.00 बजे से अपरान्ह 3.00 बजे तक निर्धारित किया जाता है। जनपद के अन्य सभी कार्यालयो का समय यथावत पूर्वाहन 10.00 बजे अपरान्ह् 5.00 बजे तक ही रहेगा।अधिकारीगण द्वारा इस बात की विशेष सावधानी बरती जाय की समय परिवर्तन के कारण अन्य शासकीय कार्य निष्पादन में कोई कमी न आने पाये तथा यह ध्यान रखा जाये कि वर्तमान समय मे कोरोना के बढ़ते प्रभाव एवं उसके रोकथाम के दृष्टिगत पूर्व व्यवस्था के साथ न्यायालयीय/कार्यालयीय कार्य सम्पादित किया जाय।
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