अटाला मस्जिद की दुकानों पर कानूनी शिकंजा, 19 दिसंबर को अहम सुनवाई

प्रयागराज। जौनपुर स्थित वक्फ अटाला जामा मस्जिद परिसर में निर्मित लगभग 50 दुकानों के ध्वस्तीकरण एवं नियंत्रण की मांग से जुड़ा मामला अब जनहित याचिका (PIL) के रूप में सुना जाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह विषय जनहित से जुड़ा है और इसकी सुनवाई पीआईएल के रूप में ही की जाएगी।

जस्टिस अजीत कुमार और जस्टिस स्वरूपमा चतुर्वेदी की डबल बेंच ने सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी करते हुए मामले को चीफ जस्टिस की कोर्ट को संदर्भित कर दिया। अब इस प्रकरण की सुनवाई 19 दिसंबर को चीफ जस्टिस द्वारा नामित पीठ के समक्ष होगी।

यह याचिका संतोष कुमार मिश्रा की ओर से रिट-सी याचिका के रूप में दाखिल की गई थी। याचिका में कहा गया है कि अटाला जामा मस्जिद का विवादित परिसर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) द्वारा संरक्षित स्मारक है और इसकी देखरेख लंबे समय से एएसआई द्वारा की जाती रही है।

याची का आरोप है कि उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की ओर से बिना एएसआई की अनुमति के मस्जिद परिसर में 50 से अधिक दुकानों का अवैध निर्माण कराया गया है। याचिका में यह भी कहा गया है कि इन दुकानों का किराया भी वक्फ बोर्ड द्वारा ही वसूला जा रहा है।

याची के अनुसार, एएसआई संरक्षित परिसर में बिना अनुमति निर्माण अतिक्रमण की श्रेणी में आता है। साथ ही आरोप लगाया गया है कि दुकानों का आवंटन नीलामी प्रक्रिया अपनाए बिना, भेदभावपूर्ण तरीके से एक वर्ग विशेष को मनमाने ढंग से किया गया है।

याचिका में दुकानों को तत्काल ध्वस्त करने का आदेश जारी करने की मांग की गई है। वहीं एएसआई ने अपने जवाब में विवादित परिसर को अटाला जामा मस्जिद के साथ अटला देवी मंदिर परिसर का हिस्सा बताया है। एएसआई का कहना है कि परिसर में धार्मिक गतिविधियां संचालित हो रही हैं और पूरे क्षेत्र में आमजन के लिए निःशुल्क प्रवेश है।

इस मामले में यूनियन ऑफ इंडिया, महानिदेशक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, अधीक्षक पुरातत्वविद्, जिलाधिकारी जौनपुर, एसएसपी जौनपुर और वक्फ अटाला जामा मस्जिद को प्रतिवादी बनाया गया है।

हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद अब निगाहें 19 दिसंबर को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं, जहां मामले की दिशा और दशा तय होने की संभावना है।

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