महज़ 29 दिन में मासूम बच्ची से कुकृत्य करने वाले आरोपी को 20 साल की सजा,1 लाख रुपये का दंड

 


उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में 4 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म जैसी घिनोनी हरकत करने के मामले में अपर जिला जज और विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) वीना नारायण ने मात्र 29 कार्य दिवस में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए आरोपी को 20 वर्ष की सश्रम कारावास की सज़ा सुनाई है, हापुड़ के अपर जिला जज और विशेष न्यायाधीश (पाक्सो कोर्ट) द्वारा आरोपी शेखर को 20 वर्ष की सज़ा देने के आदेश से पीड़िता के परिजनों ने न्याय के प्रति संतोष जताया है। 


आपको बता दे कि सिंभावली थाना क्षेत्र में कुछ समय पहले घर के बाहर खेल रही 4 वर्षीय बच्ची के साथ 35 वर्षीय आरोपी ने प्राइवेट पार्ट में छेड़छाड़ कर  घिनोनी हरकत करने की घटना को अंजाम दिया था,घटना के बाद सिम्भावली पुलिस हरकत में आई थी और तहरीर के आधार पर 376ए.बी में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था, उसके बाद से यह मामला अपर जिला जज और विशेष न्यायाधीश (पाक्सो कोर्ट) में विचाराधीन था, विशेष न्यायाधीश (पोक्सो) वीना नारायण ने मात्र 29 कार्यदिवस में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए आरोपी को 20 वर्ष की सश्रम कारावास की सज़ा सुनाई है और साथ ही आरोपी को एक लाख रुपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया है, इस मामले में पीड़ित को 29 कार्य दिवस में न्याय मिला है जिसकी सराहना हर स्तर पर की जा रही है। प्रबुद्ध जनो का मानना है कि यदि न्याय पालिका इसी तरह त्वरित न्याय दे तो ऐसे अपराधों पर लगाम लग सकती है।

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