महिला सशक्तिकरण के तहत साक्षात्कार शिविर आयोजित




संविधान में सबको समान अधिकार दिया गया है
 महिलाओं की सुरक्षा के लिये प्रभावी प्रयास हो - जिला जज जौनपुर 
  
जौनपुर। उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा महिला दिवस 08 मार्च को महिला पखवारा मनाये जाने के निर्देशानुसार 07 मार्च 2021 को महिला सशक्तीकरण व महिलाओं के अधिकारों के प्रति जागरूकता तथा महिलाओं के हितार्थ कल्याणकारी कार्य को समर्पित किये जाने हेतु ’’बाबू बैजनाथ शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान छितौना जलालपुर जौनपुर’’ में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।
 इस अवसर पर जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जौनपुर एम0 पी0 सिंह, द्वारा बताया गया कि भारतीय संविधान में उल्लिखित मानव अधिकारों से मनुष्य को नस्ल जाति, राष्ट्रीयता, धर्म, लिंग आदि किसी भी दूसरे कारक के आधार पर वंचित नहीं किया जा सकता, सभी व्यक्तियों की गरिमा और अधिकारों के मामले में जन्मजात स्वतऩ्त्रता और समानता का अधिकर है, महिलाओं एवं बालिकाओं को लैंगिक शोषण और लैंगिक दुरूपयोग जैसे जघन्य अपराधों से सुरक्षा दिये जाने हेेतु प्रभावी रूप से कार्यवाही करने की आवश्यकता है तथा मध्यस्थता पर चर्चा करते हुए कहा कि लघु पारिवारिक विवादों में तीसरे व्यक्ति के आ जाने से मामला गूढ़ हो जाता है, जिसका समाधान करते-करते कई पीढ़ियॉ बीत जाती हैं। अतः आप किसी तीसरे व्यक्ति की कठपुतली न बनें, अपने विवाद परिवार के सदस्यों के मिलकर निपटायें अथवा मध्यस्थता केन्द्र में मामले को प्रस्तुत करें। सिविल जज सी0डि0 मो0 फिरोज, द्वारा सभी माता पिता का आह्वाहन किया गया कि प्रत्येक नागरिकों को चाहिये कि वह बालिकाओं, बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करायें जिससे वह आज के जघन्य अपराधों का मुकाबला कर सकें तथा महिला उत्थान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, व 18 वर्ष से कम आयु में शादी, लिंग विभेद के सम्बन्ध में कानूनी जानकारी प्रदान करायी गयी। ए0डी0जे0 अशोक कुमार सिंह द्वारा संज्ञेय असंज्ञेय अपराध, शिक्षा प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत एवं पंच परमेश्वर की कल्पना तथा झूठे मुकदमें न चलाये जाने पर जोर दिया गया। पी0 सी0 शुक्ला द्वारा कहा गया कि मामलों में फैसले के उपरान्त एक पक्ष की हार तथा एक पक्ष जीत होती है उससे एक पक्ष के मन का क्लेश बढ़ता है और आगे अपराध को जन्म देता है, अतः अधिकाधिक मामलों को सुलह समझौता के माध्यम से निपटायें, महेन्द्र सिंह द्वारा वाहन दुर्घटना प्रतिकर याचिका तथा श्री रमेश दूबे द्वारा निःशुल्क विधिक सेवा के वास्तविक हकदार कौन है के सम्बन्ध में विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान की गयी। 
कार्यक्रम के अध्यक्ष पी0 सी0 विश्वकर्मा द्वारा तमाम विधिक जानकारी तथा डा0 विनोद कन्नौजिया व डा0 अन्जू, आर्शिवाद हास्पिटल द्वारा धन्यवाद ज्ञापित किया गया। इस अवसर तमाम क्षेत्रीय जनता, क्षेत्रीय जन प्रतिनिधि तथा विद्यालय के अध्यापकगण, छात्र-छात्ऱाएॅ आदि उपस्थित रहे। एडवोकेट ओम प्रकाश चतुर्वेदी व मनोज कुमार वर्मा द्वारा संयुक्त रूप से सफल संचालन करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिक सेवा प्राधिकरण तमाम योजनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया।

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