ग्रामीण क्षेत्र के हैण्डपम्पो के रिबोर और मरम्मत के लिए दिशा निर्देश जारी, लापरवाही पर सचिव प्रधान पर कार्रवाई के संकेत


जौनपुर।जिला पंचायत राज अधिकारी ने अवगत कराया है कि ग्रीष्म ऋतु एवं हीट वेव के दृष्टिगत ग्राम पंचायतों में स्थापित इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्पों के मरम्मत, रिबोर उसके रखरखाव एवं क्रियान्वयन हेतु जिलाधिकारी द्वारा समस्त खण्ड विकास अधिकारी एवं समस्त सहायक विकास अधिकारी (पं0) को निम्न निर्देश दिये गये है।
प्रत्येक विकास खण्ड पर प्रारूप पर एक रजिस्टर हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर हेतु बनाया जायेगा। प्रारूप को समस्त खण्ड विकास अधिकारी/समस्त सहायक विकास अधिकारी (पं0) को भेजा गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्पों के मरम्मत एवं रिबोर की सामग्री का दुरुपयोग ना हो इसके लिए यह आवश्यक है कि सबसे पहले जो भी हैंडपम्प ग्राम पंचायत में खराब होगा उसकी सूचना प्रत्येक सप्ताह ग्राम पंचायत सचिव द्वारा विकास खण्ड पर जो रजिस्टर बनाया गया है उसमें दर्ज कराया जाएगा। रजिस्टर में लिखा जाएगा कि हैंडपम्प रिबोर योग्य है अथवा मरम्मत योग्य है उसको नियमानुसार ठीक कराया जाएगा और ठीक कराने के बाद उसकी सूचना रजिस्टर में अंकित की जाएगी तथा यह भी उल्लेख किया जायेगा कि उसमें क्या-क्या सामग्री लगाई गई है और उसमें कितनी पुरानी सामग्री निकली है इसको भी रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा। मरम्मत/रिबोर कार्य में जो पुरानी पाइपें निकलेगीं उनका प्रयोग नियमानुसार कार्यवाही करते हुये गोशाला एवं अन्य स्ट्रक्चरल निर्माण कार्य में प्रयोग किया जायेगा अथवा प्रति 06 माह के उपरान्त उनकी नियमानुसार निलामी सुनिश्चित की जायेगी। हैण्ड मरम्मत/रिबोर कार्य में उपयोग में लाये जा चुकें पाइपों को स्टाक रजिस्टर में अंकित करते हुये निर्माण कार्य रजिस्टर में सामग्री के रूप में दर्ज कराने की प्रक्रिया सुनिश्चित की जाएगी। प्रत्येक माह गांव में जो भी अधिकारी भ्रमण पर जाऐंगे वह खण्ड विकास अधिकारी, उप जिलाधिकारी हो सकते हैं, या फिर अन्य कोई जिला स्तरीय अधिकारी या फिर विकास खण्ड स्तरीय अन्य विभागीय अधिकारी भी हो सकते हैं, उनके द्वारा इस स्टॉक रजिस्टर का सत्यापन अवश्य किया जाएगा। यदि स्टॉक रजिस्टर में कोई भी सामग्री गायब पाई जाती है तो वह गबन की श्रेणी में माना जाएगा तथा तदनुरूप ग्राम प्रधान एवं सचिव के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी।

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