हत्या के आरोप में अभियुक्तो को मिली आजीवन कारावास की सजा

  

जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश एवं स्पेशल जज  गैगेस्टर द्वारा बीते 23 मार्च 21 को हत्या एवं लूट के एक मुकदमे में आजीवन कारावास की सजा एवं 85 हजार  रूपये के जुर्माने से दण्डित किया गया है। इस संदर्भ में बताया गया कि  वादी शिवमूरत सेठ पुत्र मंगरू सेठ की तहरीर पर मु0अ0सं0 559/01 धारा 394,302,411 भा0द0वि0 थाना कोतवाली जनपद जौनपुर में  मुकदमा पंजीकृत हुआ था। अभियोग की विवेचना तत्परता से गुणवत्ता कायम रखते हुए पूर्ण की गयी तथा आरोपीगण के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। 
अपराधों पर नियंत्रण लगाने हेतु उक्त अभियोग को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर 23 मार्च 21 को अपर सत्र न्यायाधीश/स्पेशल जज गैंगेस्टर एक्ट जौनपुर द्वारा आरोपीगण 1- विष्णु कुमार सेठ, 2-बरई उर्फ झब्लू ,3- छेदी कसाई प्रत्येक को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 सपठित धारा 34 के तहत अपराध हेतु आजीवन कारावास तथा 50 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। आरोपित अर्थदण्ड अदा नही करने पर 01 वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतेगा।
 प्रत्येक अभियुक्त को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 394 के अपराध हेतु 10 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 25 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। आरोपित अर्थदण्ड अदा नहीं करने पर 06 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतेगा। अभियुक्तगण 1-विष्णु कुमार सेठ,2-बरई उर्फ झब्लू को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 411 के अपराध में 03 वर्ष का सश्रम कारावास तथा  10 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड  अदा न करने पर 03 माह का अतिरिक्त कारावास  भुगतेगा। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी तथा अभियुक्तगण द्वारा पूर्व में जेल में बितायी गयी अवधि उनके  सजा में समायोजित  की जाएगी।

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