आइए जानते है जनपद में 31 जुलाई तक धारा 144 जिला मजिस्ट्रेट ने क्यों लगाया है



जौनपुर। गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेश में दिए गए दिशा निर्देश के अनुपालन में मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन गृह गोपन विभाग के क्रम में जनपद जौनपुर में कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के दृष्टि से विधि एवं शांति व्यवस्था को बनाए रखने हेतु विभिन्न विश्वविद्यालय एवं प्रतियोगी परीक्षाओं तथा आगामी त्योहारों के दृष्टिगत जिला मजिस्ट्रेट मनीष कुमार वर्मा द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संपूर्ण जनपद जौनपुर की सीमाओं में तत्काल प्रभाव से अग्रिम आदेश तक के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। यह आदेश 31 जुलाई 2021 तक लागू रहेगा।

Comments

Popular posts from this blog

जौनपुर में स्मार्ट मीटर का बड़ा विस्तार: 1.71 लाख से ज्यादा उपभोक्ता जुड़े, अब मोबाइल की तरह होगा बिजली रिचार्ज

जौनपुर में आंगनबाड़ी सहायिकाओं को मिला नियुक्ति पत्र, सीएम योगी के कार्यक्रम का सजीव प्रसारण; 51 महिलाओं को सौंपा गया जिम्मा

जनता की आवाज़ सीधे कप्तान तक: जौनपुर SSP ने जनसुनवाई में दिया त्वरित न्याय का भरोसा