जिला पंचायत अध्यक्ष चुनने के लिए जानें कैसे मतदान करेंगे मतदाता,कैसे होगी पहचान



जौनपुर । अपर जिला मजिस्ट्रेट/सहायक निर्वाचन अधिकारी जिला पंचायत अध्यक्ष ने समस्त संबंधित को अवगत कराया है कि राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 हेतु प्रयोग में लाए जाने वाले प्रपत्रों की सूची उपलब्ध कराई गई है तथा मतदान हेतु मतदाताओं की पहचान के संबंध में विकल्प उपलब्ध कराया गया है, जिसमें भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्रदान किए गए पहचान पत्र तथा मतदाता पहचान पत्र (एपिक), आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आयकर पहचान पत्र, पैन कार्ड, शस्त्र लाइसेंस इत्यादि है। सभी जिला पंचायत सदस्यों को मतदान हेतु अपने साथ निर्वाचित होने का प्रमाण पत्र मूल रूप में लाना अनिवार्य होगा। मतदान एवं मतगणना परिसर में मतदाताओं (सदस्य जिला पंचायत) के द्वारा मोबाइल, कैमरा, पेन व अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आदि लेकर अथवा पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। संदेह होने पर तलाशी भी ली जा सकती है। कोविड-19 की गाइडलाइन का अनुपालन किया जाएगा, मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करना एवं कोविड डेस्क पर परीक्षण कराकर ही मतदान कक्ष में प्रवेश अनुमन्य होगा। प्रत्येक सदस्य को उतने अधिमान प्राप्त होंगे, जितने उम्मीदवार हैं। अर्थात मतदाता-मत को अधिमान/वरीयता के रूप में अंकित करेगा। अर्थात निर्वाचन अनुपाती प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा। इसके लिए किसी डिवाइस/यंत्र को लाने की जरूरत नहीं है। मतदान केंद्र में ही पिन उपलब्ध रहेगा जो बैगनी रंग की स्याही के होंगे तथा उनके द्वारा ही मतदान किया जाएगा। एक समय में एक से अधिक जिला पंचायत सदस्य/मतदाताओं के आ जाने की स्थिति में जो मतदाता पहले आएगा उनको ही मतदान कक्ष में पहले प्रवेश दिया जाएगा। मतदान अंग्रेजी/अंतर्राष्ट्रीय अंको में अर्थात 1, 2, 3, 4 के रूप में अंकित किए जाएंगे। मतदान प्रारंभ होने के ठीक पहले निर्वाचन अधिकारी ऐसे उम्मीदवारों को जो मतदान के स्थान पर उपस्थित हो, मतदान में प्रयोग में  लाई जाने वाली मतपेटी का निरीक्षण कराएंगे। मतपत्र का नमूना बैलेट इस प्रकार अंकित होगा कि उम्मीदवार का नाम निशी, नीलम सिंह, रीता, श्रीकला होगा। अध्यक्ष जिला पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 हेतु मतदान 3 जुलाई 2021 को पूर्वान्ह 11:00 बजे से अपराहन 3:00 बजे तक न्यायालय कक्ष जिलाधिकारी जौनपुर में संपन्न होगा। तदोपरांत मतगणना 3 जुलाई 2021 को अपराह्न 3:00 से कार्य समाप्ति तक होगा। 3 जुलाई 2021 को कोई भी सदस्य जिला पंचायत अथवा अन्य किसी व्यक्ति द्वारा किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक सामान, किसी प्रकार का अस्त्र, शस्त्र, मोबाइल आदि कलेक्ट्रेट परिसर व न्यायालय कक्ष जिलाधिकारी जौनपुर में लेकर प्रवेश करना वर्जित है। कोई सरकारी सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति माननीय मंत्री, माननीय सांसद, माननीय विधायक अन्य जनप्रतिनिधि या किसी भी दल के संगठन के पदाधिकारी जिन्हें सरकारी सुरक्षा प्राप्त है वे मतदान एवं मतगणना स्थल के भीतर प्रवेश नहीं करेंगे।

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