एसपी सहित चार पुलिस कर्मियों के खिलाफ कोर्ट से जानें क्यों जारी हुआ गैर जमानती वारंट


उच्च न्यायालय के निर्देश पर दीवानी न्यायालय गोरखपुर के अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राहुल कुमार सिंह ने तत्कालीन पुलिस अधीक्षक नगर मनोज कुमार, शाहपुर थाना के उपनिरीक्षक अशोक कुमार मिश्र, थानाध्यक्ष खजनी अशोक कुमार सिंह व कांस्टेबल रामअशीष यादव के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। सभी को चार अक्टूबर को न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश दिया गया है। कई बार हाजिर होने के लिए आदेश करने के बावजूद न्यायालय में उपस्थित न होने पर उच्च न्यायालय के आदेश पर यह आदेश किया गया है। न्यायालय ने आदेश का अनुपालन कराने के लिए डीजीपी को पत्र भी लिखा है।
हाई कोर्ट भी ले चुका है मामले का संज्ञान
खजनी थाना क्षेत्र के ग्राम केवटली निवासी वादी उपेंद्र कुमार पाण्डेय की ओर से शिखर पाण्डेय एडवोकेट ने आरोपितों के विरुद्ध परिवाद दाखिल किया था। न्यायालय ने आरोपितों को विचारण के लिए वर्ष 2016 में तलब किया था। वर्षो से आरोपितों के खिलाफ गैर जमानतीय वारंट जारी होने के बावजूद वह न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहे थे। परिवादी के आवेदन पर उच्‍च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा नौ सितंबर 2021 को आदेश जारी कर डीजीपी उत्तर प्रदेश को अभियुक्तों की उपस्थित न्यायालय में सुनिश्चित कराने के लिए आदेशित किया गया। उच्‍च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में न्यायालय ने आरोपितों की न्यायालय में उपस्थिति सुनिश्चित कराने के लिए उक्त आदेश जारी किया।

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