धोखाधड़ी के मामले में अध्यापक सहित दो को 3 वर्ष की सजा व 10 जुर्माना


जौनपुर । जनपद में अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (एसीजेएम) प्रथम ज्योति अग्रवाल ने बदलापुर थाना क्षेत्र में धोखाधड़ी के एक मामले में अध्यापक विजय कुमार व एक अन्य को 3 वर्ष का सश्रम कारावास और प्रत्येक को 10-10 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है ।
सरकारी अधिवक्ता चंद्रेश सिंह ने यह जानकारी देते हुए बताया कि फूलचंद शुक्ल ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि ग्राम सरायगुंजा में उनके पुत्र सुभाष चंद के पक्ष में बाबूराम ने 1.20 लाख रुपए में 10 नवंबर 1998 को बैनामा किया था । बाबूराम बदलापुर तहसील में अपने भाई आसाराम के साथ मिलकर 7 नवंबर 1998 को 2000 व 8000 के स्टांप विक्रेता प्रेम नारायण व अब्दुल कादिर से खरीदें । दयाशंकर एवं गवाह इंद्रदेव तथा रजिस्ट्री कर्मचारियों के साथ साजिश कर उसी आराजी का बैनामा पुनः अध्यापक विजय कुमार के हक में 27 नवंबर 1998 को को करा दिया। पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया ।
पत्रावली पर उपलब्ध सबूत व साक्ष्यों के आधार पर एसीजेएम (प्रथम) ज्योति अग्रवाल ने अभियुक्त विजय कुमार (अध्यापक) व बाबूराम को धारा 420 के तहत दोषी पाते हुए 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं प्रत्येक पर दस-दस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

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