तथ्य छिपाकर लिये गये चरित्र प्रमाण पत्र को डीएम ने किया निरस्त,अब होगी विधिक कार्यवाई


जौनपुर। जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने अवगत कराया कि कपिलदेव यादव पुत्र स्व0 रामअजोर यादव, निवासी ग्राम/मो०-सरायकाजी कादन उर्फ मियाँपुर, थाना-लाइन बाजार, जनपद-जौनपुर अस्थायी पता ग्राम गौसपुर, थाना शाहगंज, जनपद जौनपुर का चरित्र प्रमाण-पत्र पुलिस अधीक्षक, जौनपुर के सी०बी०आर०सं०-269/17-11-2020 के संस्तुति के क्रम में कार्यालय जिलाधिकारी, जौनपुर के चरित्र प्रमाण पत्र संख्या- 626/ फार्म कीपर, जौनपुर, दिनांक 01-12-2020 द्वारा निर्गत किया गया है।
अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, जौनपुर के पत्र संख्या 4412/एसए, 24-12-2022 द्वारा सुशीराम मिश्रा पुत्र स्व0 कमला प्रसाद, निवासी ग्राम अरसिया, तहसील शाहगंज, जौनपुर के संलग्न प्रार्थना पत्र जो कपिल देव यादव पुत्र स्व० राम अजोर यादव, निवासी सरायकाजी कादन उर्फ मियापुर, थाना लाइन बाजार, जौनपुर के विरूद्ध थाना करौदीकला के जनपद सुल्तानपुर में मुकदमा संख्या-0226 वर्ष-2022 दर्ज होने पर कपिल देव यादव के पक्ष में निर्गत चरित्र प्रमाण-पत्र संख्या 626/फार्म कीपर, जौनपुर, 01-12-2020 को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है। उपरोक्त तथ्यों के आलोक में सम्पूर्ण प्रकरण की पुलिस अधीक्षक, सुल्तानपुर /जौनपुर से जॉच करायी जा रही है।
अतः कपिलदेव यादव पुत्र स्व0 रामअजोर यादव, निवासी ग्राम/मो०-सरायकाजी कादन उर्फ मियाँपुर, थाना-लाइन बाजार, जनपद-जौनपुर अस्थायी पता ग्राम गौसपुर थाना-शाहगंज, जनपद-जौनपुर का चरित्र प्रमाण-पत्र पुलिस अधीक्षक, जौनपुर का चरित्र प्रमाण-पत्र संख्या-626/ फार्म कीपर, जौनपुर, 01-12-2020 को अग्रिम आदेशों तक के लिए निलम्बित किया जाता है। पुलिस अधीक्षक, सुल्तानपुर/जौनपुर की आख्या प्राप्त होने के उपरान्त अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। जिलाधिकारी, जौनपुर की अनुमति प्राप्त किये बिना भविष्य में प्रमाण-पत्र का प्रयोग किया जाता है तो उसे अवैध माना जायेगा तथा उपरोक्त की वसूली भी की जायेगी।  

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